मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के भत्तों में हुई बढोत्तरी I HRA, परिवहन भत्ता व् अन्य भत्तों में हुई बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक शासकीय शासकीय कर्मचारियों के भत्तों में आखिरकार 9 वर्ष के लम्बे इंतजार के पश्चात बढ़ोतरी की जा रही है. भत्तों में यह बढ़ोतरी HRA गृह भाड़ा भत्ता, यातायात भत्ता एवं विकलांग भत्ते के रूप में की जा रही है I

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अभी तक छठवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता HRA , यातायात भत्ता एवं विकलांग भत्ता दिया जा रहा है जबकि सातवें वेतन का लाभ वर्ष 2016 से दिया जा रहा है. इस तरह से विगत 9 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश के कर्मचारी सातवें वेतनमान के अनुरूप भतों से वंचित रहे हैं I

कितनी बढ़ोत्तरी संभावित हैं ?

भत्तों की बढ़ोत्तरी को गृह भाड़ा भत्ता HRA के सम्बन्ध में इस उदाहरण से समझा जा सकता है –

वर्तमान में मध्यप्रदेश में निवासरत कर्मचारियों को क्रमश: 3 , 5 , 7 . व् 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता ( hra) प्राप्त होता है . भोपाल. इन्दोर , ग्वालियर , जबलपुर जैसे जिलों के शहरी क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को 10 प्रतिशत HRA प्राप्त होता है . जबकि अन्य नगर निगम क्षेत्र में 7 प्रतिशत , नगरपालिका क्षेत्र में में 5 प्रतिशत , व् नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 प्रतिशत HRA प्राप्त होता है ,

यदि वर्तमान में मिल रहे HRA की बात की जाए तो किसी कर्माचारी का मूल वेतन 20,000 होने पर उसे राजभोगी शहर में पदस्थ होने पर 2000 रूपये प्राप्त हो रहे हैं वहीं अब 7 वें वेतनमान में 50000 रूपये मूलवेतन होने पर 5000 रूपये HRA प्राप्त होगा .

इसी प्रकार कर्मचारियों के यातायात भत्ते को भी 200 रूपये से बढ़ाकर 375 रूपये एवं विकलांग भत्ते में वृद्धि का लाभ भी अप्रैल माह से मिल सकेगा .

भत्तों में बढ़ोत्तरी के समबन्ध में 1 अप्रैल 2025 के मंत्रिपरिषद के निर्णय को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा इस प्रकार जारी किया गया है

शासकीय सेवकों को देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य शासन पर अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार लगभग 1500 करोड़ रूपये आयेगा। शासकीय सेवकों के लिये सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7%, C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाडा भत्ता प्रदान किया जायेगा।

दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि, की जायेगी। इसके साथ ही अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिये जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। इसके साथ ही शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रूपये तक दिया जाएगा।

मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जायेगा।

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