गुणवता पूर्ण शिक्षा के लिए देश भर में प्रसिद्ध केन्द्रीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है I प्रवेश की यह प्रक्रिया बाल वाटिका -1 से कक्षा 12 वीं तक के लिए प्रारम्भ की गई है I प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी I

प्रवेश में प्राथमिकताएँ
प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा:
(क) सिविल /रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालय :
1. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व-सैनिकों के बच्चे।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय
एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय
एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चे, अर्थात, वे सभी जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 4 में शामिल नहीं हैं।
टिप्पणी :- प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की
संख्या के आधार पर दी जाएगी।
प्रवेश के लिए पात्र आयु
जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा-1 में प्रवेश माँगा जा रहा है, उस वर्ष की 31 मार्च को उस बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी आवश्यक है (यदि बच्चे की जन्मतिथि 1अप्रैल हो, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा)। केन्द्रीय विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगीः

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर जाएँ – https://admission.kvs.gov.in/screen/register
प्रवेश में आरक्षण
i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) की श्रेणियों हेतु
सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी।
i. दिव्यांगों (सीडब्ल्यूएसएन) की श्रेणी हेतु नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांगों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी।
दस्तावेज़
कक्षा 1 के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म-पंजीकरण के लिए जारी जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति आयु के प्रमाण स्वरूप जमा करनी होगी। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद/ नगर पालिका/ नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं ग्राम पंचायत, सैन्य अस्पताल के रिकॉर्ड और रक्षा कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि संबंधी उद्धरणों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए, राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी। जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद अभिभावक को वापस कर दिया जाना चाहिए। कक्षा आठवीं तक प्रवेश, बिना किसी स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र के दिया जा सकता है, बशर्ते बच्चा अन्यथा पात्र हो और उसका जन्म प्रमाणपत्र सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो।
1. संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/बीपीएल, जहाँ भी लागू हो, से संबंधित है। यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो प्रवेश के प्रयोजन के लिए माता-पिता में से किसी एक का प्रमाणपत्र प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में बच्चे का प्रमाण- पत्र प्रवेश की तिथि से 03 महीने की अवधि के अंदर जमा करना होगा
2. दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) के संबंध में, सिविल सर्जन/पुनर्वास केन्द्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि वह एक दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) बच्चा है। ऐसे मामले में, जहाँ बच्चे की दिव्यांगता को प्राचार्य द्वारा देखा जा सकता है, बच्चे को प्रमाण पत्र के बिना भी दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, अभिभावक को सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे स्कल में जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए।
3. पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानान्तरण की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में नाम, पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ विधिवत हस्ताक्षर कर मोहर लगाई गई हो।
4. वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण-पत्र।
5 निवास प्रमाण पत्र
टिप्पणीः
(i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
(ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकृत कर दिए जाएँगे। रिक्तियों के शेष रहने के मामले में प्राचार्य अपने विवेक से, बाद में भी प्रपत्र को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
(iii) गलत प्रमाण-पत्र/सूचना-जैसे आवासीय पता तथा के.वि. से उसकी दूरी आदि के आधार पर पाए गए प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा
(iv) आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभिभावक द्वारा दर्ज किया गया पता तथा प्रस्तुत किया गया पता-प्रमाण, पड़ोस (Neighbourhood) निर्धारित करने के लिए अंतिम माना जाएगा। इस उद्देश्य हेतु. सिवाय उन मामलों के जहाँ सरकारी कर्मचारी, अस्थायी प्रवेश-सूची जारी होने के बाद, सरकारी आवास में स्थानांतरित होते हैं, पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा
कक्षा-1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। दो पालियों में संचालित
(v) केन्द्रीय विद्यालय को प्रवेश के दृष्टिकोण से दो अलग-अलग विद्यालय माना जाएगा। पाली में परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय की एक ही कक्षा में किसी बच्चे के प्रवेश के लिए एक से अधिक पंजीकरण/आवेदन किए जाते है तो उनमें से प्राप्त अंतिम पंजीकरण/आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
(vi) श्रेणी I, II, III और IV के प्रवेश के संबंध में अभिभावक द्वारा उनकी सेवा के प्रमाण में प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों की सत्यता की जाँच प्राचार्य द्वारा अनिवार्य रूप से की जाना चाहिए। पर विचार नहीं किया जाएगा।।
कक्षा-1 में प्रवेश की विधि
नए प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों में से 25% सीटें ‘शिक्षा का अधिकार’ (आगे ‘आरटीई’ के रूप में संदर्भित) के लिए आरक्षित होंगी, 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, और 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (आगे ‘OBC-NCL’ के रूप में संदर्भित) के लिए आरक्षित होंगी।
आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद, दिव्यांगों(CwSN) को प्रवेश दिया जाएगा।
इसके बाद श्रेणी-1 के अंतर्गत आने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे भी शामिल होंगे। इसी प्रकार, श्रेणी-1 के बाद श्रेणी-2 के अन्तर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे भी शामिल होंगे (परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान सेक्टर वाले केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में यह प्रक्रिया श्रेणी-3 तक लागू होगी)। जाएगा।
आरक्षण मानदंड प्रति सेक्शन अधिकतम 40 विद्यार्थियों की स्वीकृत कक्षा क्षमता के भीतर निम्न प्रकार से लागू होंगे:
आरटीई 25%
अनुसूचित जाति 15% 06 सीटें
अनुसूचित जनजाति 7.5% : 03 सीटें
अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 27%: 11 सीटें
(दिव्यांगों(CwSN) के आवेदनों के लिए 3% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी)
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी की क्रमिक प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
क) आरटीई लॉटरी
ख) सभी दिव्यांगों(CwSN) की लॉटरी
Note – शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए बालवाटिका एवं कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 20 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल 2026 को रात्रि 11:59 बजे तक खुले रहेंगे।
Online registration for admission to Balvatika and Class I for the academic session 2026–27 will begin on 20 March 2026 at 10:00 AM and will close on 2 April 2026 at 11:59 PM.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर जाएँ – https://admission.kvs.gov.in/screen/register
